PAN-Aadhaar link : आधार के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. यदि आपने अभी भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही आपको इसे लिंक कर लेना चाहिए. क्योंकि अब इनकम टैक्स ने इसे अनिवार्य कर दिया है. दरअसल देश के प्रत्येक नागरिक को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना होगा.
PAN-Aadhaar link करना अनिवार्य
अगर कोई 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक किया तो उसका 10 नंबर का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर 1 अप्रैल 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा.
जानिए किस-किस को मिली हैं PAN-Aadhaar link नहीं करने छूट

इनकम टैक्स ने कुछ लोगों को आधार पैन लिंक करने में छूट दी हैं. चलिए जानते हैं कौन-कौन हैं ये लोग.
– 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति
– इनकम टैक्स एक्ट द्वारा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया (एनआरआई)
-नॉन-इंडियन सिटिजन
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PAN-Aadhaar link online: आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

स्टेप 1 : आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं – https://www.incometax.gov.in/
स्टेप 2: होमपेज पेज के बाईं ओर ‘क्विक लिंक्स’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 3: ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें
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स्टेप 4: जो डिटेल मांगी हैं उसे दर्ज करें – पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम
स्टेप 5: आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी दर्ज करें
स्टेप 6: आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा